आप सबको जानकारी के लिए बता दे की Telecommunication Act 2023 लागू हो चुका है बता दे कि नए नियम 26 जून से प्रभावित हो गया है। इस नए नियम कानून में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा बातचीत किया गया है। बता दे कि इसमें पिछले कानून के कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। और नए नियम के तहत सरकार के पास अब पहले से ज्यादा पावर हो गया है बता दे की अब नई टेलीकॉम नियम के तहत सरकार इमरजेंसी के वक्त किसी भी टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस या नेटवर्क का कंट्रोल ले सकता है। यानी हम आसान भाषा में समझे तो अब सरकार नए नियम के तहत इन सभी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी वक्त सर्विस या नेटवर्क का कंट्रोल ले सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार अब किसी भी टेलीकॉम सर्विस या कंट्रोल सुरक्षा कारणों, जनता के आदेश या अपराध की रोकथाम करने के लिए वक्त ले सकता है। यानि कहने का मतलब कि अब जनता के आदेश पर सरकार तुरंत टेलीकॉम कंपनियों से सर्विस या नेटवर्क के कंट्रोल करवा सकता है।
एक आदमी कितने सिम कार्ड खरीद सकता है
बता दे की राज और केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त पत्रकारों के भेजे मैसेज को ऐसी स्थिति में सर्विलांस से बाहर रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर किसी रिपोर्ट की वजह से देश की सुरक्षा में कोई खतरा होता है तो उस पत्रकार की कॉल और मैसेज की मॉनिटरिंग की जा सकता है।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में सिम कार्ड को लेकर चल रहा है की कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर कितना सिम कार्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दे की भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश से अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर मात्र 9 सिम कार्ड ही रजिस्टर करवा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों के लिए अपने नाम पर मात्र 6 सिम कार्ड ही रजिस्टर करवाने का आदेश दिया है। इसके बाद आप सबको बता दे की DOT के नियमों के हिसाब से भी किसी एक ID या आधार कार्ड पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही रजिस्टर करवा सकते हैं।
ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना
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आप सबको जानकारी के लिए बता दे कि अब भारत सरकार के इस नए नियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है यानी लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर करवाता है। तो उस व्यक्ति को पहली बार 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि दूसरी बार में यह जुर्माना ₹2,00,000 का लगाया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेने है तो उस व्यक्ति के ऊपर 50 लाख जुर्माना रुपए लगाया जाएगा और 3 साल के लिए जेल का सजा सुनाया जाएगा। बता दे की ये सब सजा भारत सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों के सभी यूजर्स के लिए लागू किया है।
और वहीं अगर यूजर्स की अनुमति के बिना ही टेलीकॉम ऑपरेटर के कमर्शियल मैसेज भेजने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। बता दे की टेलीकम्युनिकेशन Act 2023 के तहत अगर टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर के साथ कोई दुर्व्यवहार है या फर्जी काम करता है या स्कैन करता है तो उसके ऊपर ₹2,00,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही सरकार अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी टावर लगाने का और केबल बिछाने का आदेश दे दिया है। यानी अब टेलीकॉम कंपनियां कहीं किसी भी व्यक्ति के जमीन पर टावर लगा सकता है और जमीन के अंदर केबल तार बिछा सकता है।
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